CG Breaking News: छत्तीसगढ़ पुलिसकर्मियों पदस्थ आरक्षक से निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई
राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुलिस मुख्यालय से पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
रायपुर, CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में पदस्थ आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ से जारी परिपत्र के मुताबिक अब से मैदानी इलाकों में पदस्थ आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा. लाऊंगा।
बता दें कि थाने और जिले में तैनात छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है
नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात जिला पुलिस बल के अधिकारियों और कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश के बजाय 3 महीने में एक बार 8 दिन की छुट्टी दी जाएगी। यह साप्ताहिक अवकाश रात्रि ड्यूटी समाप्त होने से अगले दिन सुबह रोलकॉल तक रहेगा। वहीं रात्रि ड्यूटी कर कर्मी थाने में तैनात हो गयेसप्ताह में एक बार पूरे 24 घंटे की छुट्टी दी जायेगी. यानी अगर कोई पुलिसकर्मी रात की ड्यूटी करके चला जाता है तो उसे उस दिन और अगले दिन सुबह की गिनती तक हाजिरी से छूट मिलेगी. यह साप्ताहिक अवकाश रात की ड्यूटी के बाद शुरू होगा और अगले दिन की सुबह गिनती/रोलकॉल तक चलेगा।
प्रत्येक पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिले के पुलिस थाने एवं चौकियों में तैनात कार्मिकों का रोस्टर
इस प्रकार तैयार करेंगे कि प्रत्येक पुलिसकर्मी को पता रहे कि किस दिन उसका साप्ताहिक अवकाश रहेगा। अर्थात यदि मंगलवार को छुट्टी दी गई है तो उसे अगले प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश जैसे वी.वी.आई.पी. गंभीर यात्रा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता है, तो अधिकतम सीमा एक दिन है।
नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा कारणों से ये छुट्टियां रद्द की जा सकती हैं
उपरोक्त परिस्थितियों में इकाई प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा। छुट्टी रद्द करने की अनुमति केवल संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा दी जाएगी और इसकी सूचना संबंधित पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक रेंज को दी जाएगी। यह एक दिवसीय साप्ताहिक अवकाश छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल के जिलों में पदस्थ कंपनियों के आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस (कंपनी कमांडर) स्तर के कर्मियों के लिए है।
परिपत्र में कहा गया है कि वर्तमान में प्रचलित अवकाश गणना प्रथा के अनुसार
दोपहर 12.05 बजे प्रस्थान एवं प्रातः 11.55 बजे वापसी की प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाये तथा सामान्य अवकाश पर प्रस्थान शाम की रोलकॉल के बाद एवं सुबह की गिनती के बाद दी जाये। /उपस्थिति। समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साप्ताहिक अवकाश के साथ-साथ अन्य अवकाशों का लाभ भी देय होगा, लेकिन साप्ताहिक अवकाश पर अवकाश रात्रिकालीन ड्यूटी करने के बाद दिया जायेगा तथा अन्य अवकाश अगले दिन से गिना जायेगा।
साप्ताहिक अवकाश की सुविधा को किसी अन्य
अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जायेगा तथा साप्ताहिक अवकाश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा तथा इसे भुनाया नहीं जायेगा। उपरोक्त आदेश उन पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे जो पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में पदस्थ हैं। इसी प्रकार पुलिस मुख्यालय/छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल मुख्यालय/रेडियो मुख्यालय/प्रशिक्षण विद्यालय एवं अकादमी में पदस्थ पुलिसकर्मियों को यह अवकाश लागू नहीं होगा।